कोरोना के नए वैरियंट को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात सरकार हुई सख्त, जारी किए नई गाईडलाइन्स

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27नवंबर। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। दुनिया के कई देशों में अफ़्रीकी देशों से आने वालों पर रोक लगा दी है। ओमीक्रोन को लेकर दुनिया में दहशत का माहौल है। जिसे देखते हुए गुजरात सरकार ने अहम फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने एयरपोर्ट पर RTPCR Testing को अनिवार्य कर दिया है। 11 देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति तभी मिलेगी जब वह RTPCR टेस्ट साथ लेकर आयेंगे। बिना इसके उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी।
दुनिया के कई देशों में नया वैरिएंट पाया गया है, जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में मिला था। इन देशों में यूरोप, UK, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोतसवाना, चाइना, मॉरीशस, न्यूज़ीलैंड, जिम्बाब्वे, हॉन्गकॉन्ग हैं, जहाँ से आने वाले यात्रियों के लिए RTPCR अनिवार्य किया गया है।
शोधकर्ता एक्सपर्ट के अनुसार कोरोना के कुछ स्ट्रेन अन्य के मुकाबले तेजी से फैलते हैं और ज्यादा लोगों को संक्रमित करते हैं।

इसी कडी में सतर्कता बरतते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी नए प्रतिबंधों और अनुमतियां को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से यानी विदेश से राज्य (महाराष्ट्र) में आने वाले सभी यात्री इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। इसके अलावा घरेलू यात्री या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो तभी राज्य में आने की इजाजत दी जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा वहीं ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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