कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA भूमि घोटाला: राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की दी मंजूरी

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कर्नाटक, 17अगस्त। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि घोटाले मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, यह मंजूरी आरटीआई कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने टीजे अब्राहम को आज दोपहर 3 बजे मिलने का समय दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, प्रॉसिक्यूशन की मंजूरी देने को लेकर अब तक राजभवन की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

मुख्यमंत्री पर आरोप क्या हैं?

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि उनकी पत्नी के नाम की जमीन, जिसे मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मूडा) ने अधिग्रहित किया था, के बदले में उनकी पत्नी को मैसूरु के पॉश इलाके में एक बहुमूल्य जमीन दी गई, जिसकी बाजार मूल्य उनकी अपनी जमीन से कई गुना अधिक है। इस मामले को लेकर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए बेंगलुरु से लेकर मैसूरु तक पैदल यात्रा भी निकाली थी।

यह मामला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार उन पर दबाव बना रहा है। अब, राज्यपाल द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद यह घोटाला और गंभीर हो सकता है।

 

 

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