सुप्रीम कोर्ट : मुस्लिम बहुविवाह पर केंद्र से माँगा जवाब, याचिका को लंबित मामलों से जोड़ा

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  • सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों में बहुविवाह असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया
  • याचिका को इसी मुद्दे पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा गया
  • याचिका में बहुविवाह को संविधान के प्रविधानों का उल्लंघन बताया गया

समग्र समाचार सेवा,

नई दिल्ली, 1 अगस्त :सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और वी. मोहन की पीठ ने महिलाओं के अधिकारों की कार्यकर्ता जाकिया सोमन, नूरजहां सफिया नियाज समेत अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम समाज में बहुविवाह संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है और इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। अदालत ने इस याचिका को बहुविवाह से जुड़े पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है, जिससे पूरे मामले की एक साथ सुनवाई हो सके।

कोर्ट के इस कदम को संवैधानिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रश्न से भी जुड़ा है। अब केंद्र सरकार से इस विषय में विस्तृत जवाब मांगा गया है।

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